प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): कम लागत, ज्यादा सब्सिडी, PMEGP ऋण की खासियत!

Prime Minister’s Employment Generation Programme: प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म और लघु उद्योगों (MSME) की स्थापना और विकास को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा करना है। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा KVIC (खादी और ग्राम उद्योग आयोग), KVIB (खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड) और DIC (जिला उद्योग केंद्र) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम | PMEGP ऋण के लाभ

सब्सिडी: पीएमईजीपी ऋण योजना लाभार्थियों को परियोजना लागत का 15% से 35% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। यह सब्सिडी आपके ऋण की राशि को कम करती है और आपकी व्यावसायिक स्थापना लागत को कम करती है।

टर्म लोन: पीएमईजीपी के तहत प्रदान किया जाने वाला ऋण एक टर्म लोन होता है, जिसे आप एक निश्चित अवधि में मासिक किस्तों में चुका सकते हैं।

आसान पात्रता: पीएमईजीपी ऋण 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी भारतीय नागरिक को प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत आसान है।

PMEGP ऋण के लिए पात्रता

आयु: आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.

नागरिकता: आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए.

व्यावसायिक गतिविधि का चयन: व्यावसायिक गतिविधि को खादी और ग्राम उद्योग (KVIC) या KVIB की सूची में शामिल होना चाहिए।

PMEGP ऋण के लिए अपात्र इकाइयां

सरकारी सब्सिडी प्राप्त इकाइयां: यदि किसी इकाई ने पहले से ही किसी अन्य सरकारी योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त की है, तो वह पीएमईजीपी ऋण के लिए पात्र नहीं होगी।

बड़े उद्योग: पीएमईजीपी ऋण योजना केवल सूक्ष्म और लघु उद्योगों (एसएमई) को लक्षित करती है। बड़े उद्योग इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं।

विवादित इकाइयां: यदि किसी इकाई पर किसी भी प्रकार का वित्तीय या कानूनी विवाद चल रहा है, तो वह पीएमईजीपी ऋण के लिए पात्र नहीं होगी।

गैर-लाभकारी संस्थाएं: पीएमईजीपी ऋण योजना केवल लाभकारी उद्योगों को लक्षित करती है। गैर-लाभकारी संस्थाएं इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं।

व्यावसायिक गतिविधियां: कुछ व्यावसायिक गतिविधियां, जैसे कि शस्त्र निर्माण, मादक पदार्थों की तस्करी, जुआ, आदि, पीएमईजीपी ऋण योजना के तहत वित्तपोषित नहीं हैं।

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PMEGP ऋण योजना के तहत ऋण राशि

विनिर्माण इकाई: अधिकतम ₹25 लाख

सेवा इकाई: अधिकतम ₹10 लाख

PMEGP ऋण के लिए आवेदन कैसे करें

आप KVIC/KVIB/DIC कार्यालय या किसी भी बैंक के माध्यम से पीएमईजीपी ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में आम तौर पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना और बैंक को जमा करना शामिल होता है।

आप PMEGP पोर्टल (पीएमईजीपी पोर्टल) पर योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

FeatureDetails (हिंदी में)
Full Nameप्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
TranslationPrime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP)
Launched Byसूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
Target Audienceबेरोजगार युवा और उद्यमी (Unemployed youth and entrepreneurs)
Objectiveग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना (To create employment opportunities in rural and urban areas)
Loan Amountविनिर्माण इकाई के लिए ₹25 लाख तक, सेवा इकाई के लिए ₹10 लाख तक (Up to ₹25 lakh for manufacturing units, Up to ₹10 lakh for service units)
Subsidy Offeredपरियोजना लागत का 15% से 35% (15% to 35% of the project cost)
Loan Typeटर्म लोन (Term Loan)
Eligible Beneficiaries18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति (Any individual above 18 years of age)
Ineligible Beneficiariesपहले से ही सरकारी सब्सिडी प्राप्त इकाईयां (Units that already availed

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) ऋण योजना उन युवाओं और उद्यमियों के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। यह योजना आपको ऋण पर सब्सिडी प्राप्त करने और सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करती है। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए तैयार हैं, तो पीएमईजीपी ऋण का लाभ उठाना आपके लिए उपयुक्त विकल्प हो सकता है।

हालांकि, आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंडों को ध्यान से पढ़ें और यह सुनिश्चित करें कि आपकी व्यावसायिक गतिविधि PMEGP योजना के अंतर्गत आती है। अधिक जानकारी के लिए, पीएमईजीपी पोर्टल पर जाएं या अपने निकटतम KVIC/KVIB/DIC कार्यालय से संपर्क करें।

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