State Bank of India: एसबीआई ने बढ़ाई एफडी दरें, अब 180 से 210 दिनों की एफडी पर 6.00% ब्याज मिलेगा

State Bank of India ने FD पर ब्याज दरों में वृद्धि की है। बैंक ने 46 दिनों से 179 दिनों की अवधि वाली FD पर ब्याज दर को 4.75% से बढ़ाकर 5.50% कर दिया है। 180 से 210 दिनों की अवधि वाली FD पर अब 5.75% के बजाय 6.00% ब्याज मिलेगा।

इसी तरह, 211 दिनों से 1 वर्ष से कम की अवधि वाली FD पर अब 6.00% के बजाय 6.25% ब्याज मिलेगा। बाकी अवधियों के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये नए दर 15 मई से लागू हो गए हैं। यह ब्याज दर 2 करोड़ रुपये तक की FD पर लागू है।

FD पर State Bank of India कितना ब्याज देता है?

अवधिनया ब्याज दरसीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दर
7 से 45 दिन3.50%4.00%
46 से 179 दिन5.50%6.00%
180 से 210 दिन6.00%6.50%
211 से 1 साल से कम6.25%6.75%
1 साल से 2 साल से कम6.80%7.30%
2 साल से 3 साल से कम7.00%7.50%
3 साल से 5 साल से कम6.75%7.25%
5 साल से 10 साल6.50%7.00%

FD से मिलने वाले ब्याज पर देना होगा टैक्स

FD से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से कर योग्य होता है। आप एक साल में FD पर जो भी ब्याज कमाते हैं उसे अपनी वार्षिक आय में जोड़ा जाता है। कुल आय के आधार पर आपका टैक्स स्लैब तय होता है।

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हालांकि, FD पर मिलने वाले ब्याज की आय को “अन्य स्रोतों से आय” माना जाता है, इसलिए इसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के तहत वसूला जाता है। जब आपकी बैंक आपके ब्याज की आय को आपके खाते में जमा करती है, उसी समय TDS काटा जाता है। चलो FD पर टैक्स से जुड़े कुछ बिंदुओं को जानते हैं:

यदि आपकी कुल आय एक वर्ष में 2.5 लाख रुपये से कम है तो State Bank of India फिक्स्ड डिपॉजिट पर TDS नहीं काटती है। हालांकि, इसके लिए आपको फॉर्म 15G या 15H जमा करना होगा।

यदि सभी FD में से आपकी ब्याज आय एक वर्ष में 40,000 रुपये से कम है, तो TDS नहीं काटा जाता है। यदि आपकी ब्याज आय 40,000 रुपये से अधिक है तो 10% TDS काटा जाएगा। PAN कार्ड न देने पर State Bank of India 20% TDS काट सकती है।

40,000 रुपये से अधिक की ब्याज आय पर TDS काटने की यह सीमा 60 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए लागू है। वहीं 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की FD से प्राप्त आय यानी 50 हजार रुपये तक की आय कर मुक्त है। यदि आय इससे अधिक है तो 10% TDS काटा जाता है।

यदि State Bank of India ने आपकी FD ब्याज आय पर TDS काटा है और आपकी कुल आय कर के दायरे में नहीं आती है, तो आप टैक्स दाखिल करते समय काटे गए TDS का दावा कर सकते हैं। यह आपके खाते में जमा हो जाएगा।

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